आकस्मिक अवकाश आवेदन
आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन — भरें, जाँचें और व्हाट्सएप या पीडीएफ से भेजें।
नियम आधार: आकस्मिक अवकाश सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त अवकाश नहीं है; यह कार्यपालक निर्देशों से शासित है (सिविल सेवा विनियम, अनुच्छेद 308)। 8 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष — का.ज्ञा. सं. 12/9/94-JCA दिनांक 14.01.1998 एवं 28016/3/98-स्था.(क) दिनांक 15.06.1998; कम सार्वजनिक अवकाश वाले कर्मचारियों (जैसे CAPF) हेतु 15 दिन — DP&AR सं. 28016/1/77-स्था.(क) दिनांक 17.09.1977। स्रोत