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आकस्मिक अवकाश आवेदन

आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन — भरें, जाँचें और व्हाट्सएप या पीडीएफ से भेजें।

नियम आधार: आकस्मिक अवकाश सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त अवकाश नहीं है; यह कार्यपालक निर्देशों से शासित है (सिविल सेवा विनियम, अनुच्छेद 308)। 8 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष — का.ज्ञा. सं. 12/9/94-JCA दिनांक 14.01.1998 एवं 28016/3/98-स्था.(क) दिनांक 15.06.1998; कम सार्वजनिक अवकाश वाले कर्मचारियों (जैसे CAPF) हेतु 15 दिन — DP&AR सं. 28016/1/77-स्था.(क) दिनांक 17.09.1977। स्रोत

चरण 1 में से 3

आवेदक का विवरण

सब खाने भरना ज़रूरी नहीं — जो छोड़ेंगे वह खाली छपेगा।

जैसा आपकी सेवा पुस्तिका में दर्ज है — संक्षिप्त रूप न लिखें। उदाहरण राम कुमार शर्मा

आपकी बल संख्या या यूआईएन — वेतन पर्ची पर भी छपी होती है। उदाहरण 123456789

वर्तमान पद। स्थानापन्न (officiating) पद पर हैं तो वही लिखें। उदाहरण उप निरीक्षक

वह इकाई और अनुभाग जहाँ आप वर्तमान में तैनात हैं। उदाहरण मुख्यालय, प्रशासन अनुभाग

  • कुल दिन—

आपका विवरण केवल आपके फ़ोन में रहता है। यह कहीं नहीं भेजा जाता।